इंदौर. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दी जा रही 5 साल की आयु सीमा छूट की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
आयोग द्वारा जारी Notification में स्पष्ट किया गया है कि अब EWS अभ्यर्थी भी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे। फरवरी 2022 से अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर 45 वर्ष तक की छूट दी जा रही थी। आयोग की ओर से बताया गया है कि हाईकोर्ट निर्देश के बाद यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
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इसका प्रभाव उन सभी परीक्षाओं पर पड़ेगा, जो प्रक्रियाधीन हैं। आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक आयु वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में पात्र नहीं होंगे। इस निर्णय से 2022 से अब तक आयु छूट के आधार पर चयनित EWS अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की वैधता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग को ऐसे चयन रद्द करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
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हजारों उम्मीदवारों को लगा गहरा झटका
इस फैसले से EWS वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को गहरा झटका लगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी नीतिगत घोषणाएं स्पष्टता और पूर्व सूचना के साथ की जानी चाहिए, ताकि तैयारी में जुटे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। अब अभ्यर्थी आयोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में दिशा- निर्देश जल्द जारी करे, ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके।
EWS Reservation In MPPSC: एमपी पीएससी ने खत्म की ईडब्ल्यूएस वर्ग की आयु छूट
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