Jalgaon Train Accident Pushpak Express : बिना वजह चेन खींचने पर होगी और सख्ती।
Maharashtra के Jalgaon में परांडा स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे की वजह चेन पुलिंग रहा है. जिसके चलते करीब 12 लोगों की जान चली गयी. भारतीय रेलवे बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है. मंत्रालय के अनुसार जुर्माने की राशि के साथ सजा को भी बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मंथन शुरू हो गया है. रेल मंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पर मुहर लग सकती है.
Indian Railway बिना वजह चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाता रहता है. सभी 17 जोनों में आरपीएफ को सख्त निर्देश हैं कि चेन पुलिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए. क्योंकि Chain Pulling से ट्रेनों की पंच्युअलिटी प्रभावित होती है. इस वजह से रास्ते भर समय से चलने वाली ट्रेन गतंव्य पर देरी से पहुंचती है.
Railway minister’s Office में मंथन
मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार बिना वजह चेन पुलिंग करने पर और सख्ती बरतने की तैयारी है. इसमें जुर्माना और सजा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं. इस पर मंथन शुरू हो चुका है. चूंकि अभी रेल मंत्री विदेश दौरे पर हैं. इसलिए फैसले पर मुहर उनके आने के बाद लगेगी.
Chain pulling पर अभी यह है नियम
चेन पुलिंग होने के बाद मौके पर आरपीएफ की टीम पहुंचती है. इसके बाद संबंधित कोच में चढ़कर चेन पुलिंग करने वाले यात्री के संबंध में पता लगाती है. पड़ने जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत 1000 रुपये जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान है या फिर दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि पिछले दिनों भोपाल डिवीजन में आरपीएफ ने चेन पुलिस कर रोकने पर ( डिटेंशन) चार्ज 8000 रुपये प्रति मिनट का जुर्माना घोषित किया गया था. यानी जितने मिनट ट्रेन रुकेगी, उतने मिनट के हिसाब से चेन खींचने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा. यही वजह है कि रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करता है कि बिना उचित एवं प्रर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें ,ऐसा करना अपराध है. इससे आपके साथी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.