Bhopal : Madhya Pradesh में निजी स्कूलों ( Private School)में बस किराया और ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। ( Madhyapradesh Private School Fees News ) राज्य की राजधानी और अन्य जिलों में चल रही निजी स्कूलों की मनमानी में कुछ कमी आएगी। सरकार के इस निर्णय से मध्यम वर्गीय परिवार के उन सभी अभिभावक को लाभ होगा जो स्कूल फीस के अलावा बस का अन्य खर्च वहन करने में असमर्थ है।
लागू किया अधिनियम
अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुहर लगा दी है।
फीस बढ़ने के लिए लेना होगी अनुमति
नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। 25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। नई कानून पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है।
प्रदेश के 18000 स्कूल इसके दायरे में
मध्यप्रदेश के 18000 से अधिक स्कूल इसके दायरे में आएंगे। इस नए नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
Madhyapradesh Private School Fees News :- अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी
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