भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में 19.48 करोड़ रुपए के घोटाले के सभी 15 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने आरोप तय कर दिए। अब मामले ट्रायल की शुरुआत होगी। इसके लिए 28 अगस्त 2025 की तारीख तय की गई है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक पीएन राजपूत पैरवी कर रहे हैं।
RGPV के तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और कंट्रोलर फाइनेंस ऋषिकेश वर्मा ने बैंक अधिकारी कुमार मयंक और रामकुमार रघुवंशी के साथ मिलीभगत की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय का पैसा निजी खातों में डालकर 19.48 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 3 मार्च को गांधीनगर पुलिस ने सुनील कुमार गुप्ता, राकेश सिंह राजपूत, ऋषिकेश वर्मा, कुमार मयंक, एनजीओ दलित संघ सोहागपुर समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसआईटी ने 20 जून 2024 को कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।
RGPV के पैसे निजी खातों में करते थे ट्रांसफर
आरोपियों ने दलित संघ और कुमार मयंक के खातों में 19.45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। राकेश सिंह राजपूत और ऋषिकेश वर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये पैसे ट्रांसफर किए थे। पैसा खाते में आने ही दलित संघ के रतन उमरे ने 25 लाख 65 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए। कुछ पैसे दुकानदारों के खाते में डालकर निकाले गए तो कुछ मकान बनवाने में खर्च हुए।
RGPV University Money Scam: वि.वि. के कुलपति सहित अधिकारियों की मिलीभगत।
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