26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा ( Tahawwur Hussain Rana ) को वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार गुरूवार को दिल्ली लाया गया। यहां पहुंचने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिरासत में ले लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया है।
रिमांड मांगी है।
एनआईए ने उसे विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया है । उसकी हिरासत कार्यवाही पर बहस हुई। राणा को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया है, जो वर्तमान में राणा की हिरासत कार्यवाही पर दलीलें सुन रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे हैं। राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर आज शाम विशेष विमान से यहां लाया गया।
एनआईए ने आज शाम को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राणा सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने में सफलता हासिल कर ली है।
भारत ने प्रत्यर्पण के लिए उठाए 5 कदम
- 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
- भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमैटिक चैनल्स से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की।
- 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की।
- फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा ।
- 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए।
भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू की गई कार्यवाही के चलते राणा को अमेरिका में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। राणा द्वारा प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते आजमाने के बाद आखिरकार उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो गयी। वक्तव्य में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।
इसके बाद राणा ने नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में कई मुकदमे दायर किए, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने एक रिट, दो बंदी
प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन दायर किया लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया।
Tahawwur Hussain Rana Arrest News in Hindi : आतंकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिरासत में लिया
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